मतगणना के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी

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नियमो का करना होगा पालन नहीं तो हो सकती है मुश्किल

आगर-मालवा। विधानसभा निर्वाचन-2023 अन्तर्गत विधानसभा आगर एवं सुसनेर की मतगणना 03 दिसम्बर को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर में प्रातः 08ः00 बजे से होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने मतगणना निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर मालवा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यतः मतगणना केन्द्र शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेशानुसार मतगणना परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये त्रि-स्तरीय घेराबंदी लगाई गई है। सुरक्षा घेरे के पहले स्तर (मुख्य मतगणना भवन) के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में वाहन प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, तथा इस क्षेत्र को पैदल यात्रा क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है। इस परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा इस पैदल यात्रा प्रवेश बिन्दू के भीतर मतगणना दिवस 03 दिसम्बर को उम्मीदवार उनके गणना एजेंट एवं मतगणना अधिकारियों तथा मतगणना सहयोगी कर्मचारियों तथा अधिकृत मीडियाकर्मियों के अलावा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषेधित रहेगा। उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता उनके गणना एजेंट एवं मतगणना अधिकारियों तथा मतगणना सहयोगी कर्मचारियों तथा अधिकृत मीडिया कर्मियों को विधिवत् जारी प्राधिकार पत्र (फोटो परिचय पत्र) के बगैर मतगणना परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना केन्द्र में प्रवेश हर समय कानून व्यवस्था के रखरखाव एवं उचित शिष्टाचार को शांतिपूर्ण मतगणना संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मतगणना परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वारा पर सुरक्षा जांच / फ्रिस्क्रिंग के बिना प्रवेश नहीं करेगें। महिलाओं की सुरक्षा जांच फ्रिस्किंग महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विहित रीति से की जावेगी। किसी भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, लाईटर, अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी । कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर अन्यथा अनुमत्य के सिवा किसी भी प्रकार के मोबाईल, आई-पैड, लैपटॉप, रिकार्डिंग डिवाइस, कैमरा, केल्क्यूलेटर, स्मॉर्ट वॉच तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक, गजेट्स को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी यथानिर्दिष्ट स्थान- मीडिया सेंटर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर इसका उपयोग नहीं करेंगें। अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य सुविधा हेतु महत्पूर्ण कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को परिसर तक मोबाईल फोन लाने की अनुमति प्रदान करेंगें ।
कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टाफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हॉल के बाहर घूमने लगातार अंदर बाहर आने-जाने, अनावश्यक खडे रहने, वार्तालाप करने तथा उन्हें अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अलग-अलग गणना हॉलों/कमरों में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता और उनकी अनुपस्थिति में आर.ओ. मेज के लिए नियुक्त गणना अभिकर्ता, विधानसभा के समस्त गणना कक्षों एवं मेज के चारों ओर घुमने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर नशीले पदार्थ जैसे गुटका बीडी-सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी । कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना कमरे / हॉल में प्रवेश तृतीय सुरक्षा जांच/फ्रिस्किंग के बिना नहीं करेगें। गणना कमरा/हॉल में अधिकृत कैमरा और वीडियों कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति/मीडियाकर्मियों को इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडियाकर्मियों को केवल स्टिल हाथ कैमरा (बिना स्टेंड के) ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ऑडियो विजुअल कवरेज के दौरान या कैमरा को किसी मशीन अथवा मतपत्र पर फोकस नहीं करेंगे, जिससे मत की गोपनियता भंग न हो ।
मीडियाकर्मी बिना जनसम्पर्क अधिकारी के गणना कक्ष में भ्रमण नहीं करेंगे। जनसम्पर्क अधिकारी के साथ 05-05 के बेचेस के अतिरिक्त उनका प्रवेश गणना कमरा/ हॉल में प्रतिबंधित रहेगा। मिडियाकर्मी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत स्थान की सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, इत्यादी गणना हॉल में शान्ति बनाए रखेंगे तथा उंची आवाज में वार्तालाप चिल्लाना/नारे लगाना अथवा ताली बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, गणना कक्षों में डेकोरम बनाये रखेंगे। किसी भी अन्य अभ्यर्थी / दल विशेष के बारे में अपात्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे शांति भंग होने की संभावना हो।
कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता गणना की प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर तथा किसी भी रूप में बाधित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही गणना कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा या अनावश्यक वार्तालाप करेगा या अपने नियत स्थान को छोडकर अन्य टेबल पर जाएगा। वह व्यक्ति गणना अभिकर्ता नही हो सकता है जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, व्यक्ति जो केन्द्र या राज्य शासन का मंत्री हो, नगर निगम के मेयर, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत या जिला पचायत का अध्यक्ष हो, केन्द्र या राज्य शासन के सार्वजनिक उद्यमो, कारपोरेशन, शासकीय संस्था का अध्यक्ष अथवा सदस्य हो, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था का पार्ट टाईम वर्कर या शासन से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, आंगनवाडी, उचित मूल्य दुकान का डीलर या शासन से अनुदान प्राप्त संस्था का पैरा मेडिकल या हेल्थ केयर स्टॉफ या शासकीय सेवक हो ।
कोई भी व्यक्ति सुरक्षा जिसे शासकीय सुरक्षा प्राप्त हो व गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है भले ही वह प्रदत्त सुरक्षा को सरेंडर कर दे, ऐसे व्यक्ति का गणना हॉल में सुरक्षा के साथ या बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल बिना प्रदत्त सुरक्षा के वही केंन्द्र या राज्य शासन के मंत्री राज्य मंत्री/ उपमंत्री गणना हॉल में प्रवेश कर सकते है, जो अभ्यर्थी हो । कोई भी गणना अभिकर्ता लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानो के अन्तर्गत “ मतो की गोपनियता“ का उल्लंघन नही करेगा । कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की अनापत्ति के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने पर कोई विजय जूलूस का आयोजन, रैली का आयोजन करेगा।
आदेश 03 दिसम्बर को प्रातः 04ः00 बजे से प्रभावशील होकर मतगणना कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। आदेश उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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