पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

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पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

सुसनेर। पत्नी पर घासलेट का तेल डालकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पकज कुमार वर्मा) सुसनेर ने आजीवन कारावास और कुल 1000 रू जुर्माने से दण्डित किया है।मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने सुसनेर थाने में मामला दर्ज करवाया कि घटना दिनांक 16/07/21 से करीबन 02 माह पूर्व मेरी शादी प्रेमविवाह अभियुक्त के साथ हुआ था तभी से ही मैं अपने पति के साथ रह रही हूॅ। घटना वाली रात करीबन 10-11 बजे में व मेरा पति दोनों घर पर थे। मेरे पति ने भाभी से बात करने की बात को लेकर रात में मारपीट की। सुबह करीबन 06 बजें जब वह सो कर उठी व चिमनी में घासलेट तेल डाल रही थी। तभी उसके पति ने हाथ से चिमनी छुडाकर डिब्बी में भरा घासलेट तेल उपर डाल दिया व जान से मारने के लिए माचिस से आग लगा दी। शोर शराबे की आवाज से मेरे भतीजे व कुछ लोगों ने धक्का देकर मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर पानी डालकर मुझे बचाया। फरियादी के अनुसार उसका पति किसी से बात नही करने देता, भाभी से बात करने की रंजिश पर ही जान से खत्म कर देेने के लिए घासलेट तेल डालकर उसे जला दिया। घटना के बाद 108 एंबुलेंस से फरियादी को सुसनेर अस्पताल पहुंचाया गया। मामले का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302 भादवि में माननीय न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में विवेचना उनि आर सी नागर के द्वारा की गई।प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की सूची में शामिल किया गया ।

जहाँ से माननीय न्यायालय ने एडीपीओ श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया।

धारा 302 के तहत भादवि आजीवन कारावास एवं 1000 रू का अर्थदण्ड,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास

प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक आशीष सोनी एवं तत्कालीन थाना मुंशी आरक्षक देवेंद्र गुर्जर तथा थाना मुंशी सुसनेर आरक्षक रामेश्वर यादव , सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।

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