बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के पशु मांस तथा मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित
जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आगर मालवा 16 दिसंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत जिले में समस्त नगरीय निकाय में बिना अनुज्ञप्ति के अथवा लायर्सेस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। जारी आदेशानुसार नगरीय निकाय जिले में अनुज्ञप्ति (लायसेंस) देते समय यह भी सुनिश्चित करे कि दुकान में साफ- सफाई समुचित हो, कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाये। जिले में ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरुद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरुद्ध संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ सामन्जस्य स्थापित करके 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगे। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों / संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।