



आगर-मालवा। चुनाव के दौरान विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय / अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है. पोस्टर चिपकाएं जाते है, तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित इण्डियां आदि लगायी जाती है. जिसके कारण सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रकार की समस्त गतिविधिया मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले मे संपत्ति विरूपण की रोकथाम हेतु प्रत्येक थाना स्तर पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्तां का गठन किया है। उक्त लोक सुरक्षा दस्तां चुनाव प्रचार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर बिना भवन स्वामी की लिखित सहमति के किसी भी प्रकार के नारे आदि लिखकर विकृत किया जाता है एवं टेलीफोन एवं बिजली आदि के खम्बों पर झण्डियां लगायी जाती है अथवा पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटवाने तथा चुनावी नारे मिटाने का कार्य करेगा।
दस्ते में स्थानीय निकाय के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ है। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये संबंधित थाने का एक सहायक उप-निरीक्षक (पुलिस) की ड्यूटी रहेगी। इस दस्ते को स्थानीय निकाय द्वारा एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि निकाय द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गैरू, चूना, कूंची, बांस, एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराए जाए । यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टीआई / थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख मे अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पतियों को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय मे भेजेंगे।