आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर शिक्षक निलंबित

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आगर-मालवा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर ने आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर माध्यमिक शिक्षक शासकीय मावि ढ़ाबला पिपलोन भूपेन्द्र सिह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेशानुसार शिक्षक राठौर द्वारा विधानसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव लड़ने वाले पार्टी प्रत्याशी को हार पहनाकर स्वागत् किया गया, शिक्षक का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (क) एवं नियम-5 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आगर रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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